शहर की सरकार : मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव, एक साथ तीन वोट गिराएंगे वोटर; जानें कितने नगर निगम हैं बिहार में

PATNA (MR) : बिहार में अब शहर की सरकार को भी जनता सीधे वोट देकर चुनेगी। इसके लिए निर्वाचन नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नई संशोधित नियमावली के आधार पर ही इस बार शहरी निकाय का चुनाव कराएगा। मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव जनता के वोटों से होगा। इसके लिए बिहार में अध्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार में अब 18 नगर निगम हो गए हैं। 

दरअसल, जहां-जहां नगर निगम हैं वहां मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव होगा और जहां नगर परिषद या नगर पंचायत हैं, वहां मुख्य पार्षद व उप मुख्य पाषर्द पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में इस बार एक बूथ पर तीन इवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। मतलब कि एक वोटर 3 वोट डालेंगे। 

नगर निगम के क्षेत्र में मेयर व डिप्टी डिप्टी मेयर के साथ ही वार्ड काउंसिलर के लिए वोट दिए जाएंगे, जबकि यही स्थिति नगर परिषद या नगर पंचायत के क्षेत्र में मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद चुनाव पर लागू होगा। इसी तरह, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा भी निर्धारित की जाएगी। अपने-अपने चुनाव में प्रत्याशी कितना खर्च करेंगे, इसका भी लेखा-जोखा होगा। 

गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नए क्षत्रों में भी मतदान होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने लगभग 166 नए नगर निकायों का गठन, उत्क्रमण क्षेत्र एवं विस्तार किया है। इनमें 6 नए नगर निगम भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहले वार्ड का गठन होगा। इसके बाद आरक्षण के रोस्टर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि वार्डों के गठन, आरक्षण रोस्टर और नए नगर निकायों में वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में एक दो माह का समय लग सकता है। 

बिहार में पहले से 12 नगर निगम पटना, बिहारशरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और छपरा नगर निगम थे। 6 और नगर निगम पश्चिम चंपारण जिला में बेतिया, पूर्वी चंपारण जिला में मोतिहारी, मधुबनी जिला में मधुबनी, समस्तीपुर जिला में समस्तीपुर, रोहतास जिला में सासाराम और सीतामढ़ी जिला में सीतामढ़ी को नगर निगम बनाया गया है।

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