LUCKNOW (MR) : यूपी पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat Election 2021) को लेकर शुक्रवार से रिजर्वेशन प्रॉसेस शुरू हो गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने आज आरक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का रिजर्वेशन शासन स्तर से फाइनल किेया जाएगा। इसी तरह, ब्लॉक प्रमुखों की संख्या शासन स्तर से और रिजर्वेशन जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
मिल रही जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रधानों का रिजर्वेशन व संख्या जिला स्तर पर होगा, लेकिन संख्या के मामले में ब्लॉकों को मानक माना जाएगा। रजिर्वेशन की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। मतलब कि जो सीट पिछले पांच चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित नहीं हुई है, उसे अब एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था ओबीसी मामले में भी लागू होगी।
रिजर्वेशन के महत्वूपर्ण बिंदु
– रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, वर्ष 1995 से 2015 तक हुए पांच चुनावों को माना जाएगा आरक्षण तय करने का आधार।
– जो पंचायतें अभी तक एससी के लिए आरक्षित हुईं और ओबीसी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे अब ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी।
– जो पंचायतें अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रहीं और एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे पंचायतें अब एससी के लिए आरक्षित होंगी।
– महिलाओं का 33 परसेंट आरक्षण हर चुनाव में पूरा होता रहा है, यह ऐसे ही जारी रहेगा।
पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण तारीखें
– सरकार द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण आवंटन एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जिलेवार आरक्षण चार्ट जारी करना। निदेशालय द्वारा विकास खंडवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट से तैयार कर जिलों को प्रेषण : 11/02/2021 से 15/02/2021
– निदेशालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रेनिंग : 16/02/2021
– जिले स्तर पर विकास खंडवार अफसरों की ट्रेनिंग : 18/02/2021 से 19/02/2021
– आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव की तैयारी : 20/02/2021 से 01/03/2021
– ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की सूची का डीएम द्वारा प्रकाशन : 02/03/2021 से 03/03/2021
– प्रस्ताव पर आपत्तियों प्राप्त करने की तिथि : 04/03/2021 से 08/03/2021
– आपत्तियों को जिला मुख्यालय पर एकत्रिकरण- 09/03/2021
– आपत्तियों का डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं निस्तार व अंतिम सूची तैयार किया जाना : 10/03/2021 से 12/03/2021
– डीएम द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन की अंतिम सूची का प्रकाशन : 13/03/2021 से 14/03/2021
– डीएम द्वारा पंचायतीराज निदेशालय को शासनादेश में उल्लिखित प्रारूप पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना प्रेषित किया जाना :15/03/2021