Bihar Panchayat Election 2021 : 3000 से कम आबादी वाली पंचायतें होंगी पुनर्गठित, आ गया है सरकार का आदेश; आप भी जानें नियम

PATNA (MR) : बिहार में जल्द होगा पंचायत चुनाव। इसे लेकर ग्रास रूट पर पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन का आदेश जारी कर दिया है। 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतें यथावत अस्तित्व में बनी रहेंगी। 

पंचायती राज विभाग ने जारी किया पत्र

लेकिन, इससे कम यानी 3000 से कम आबादी वाली पंचायतों का पुनर्गठन होगा। इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने निर्धारित से कम आबादी वाली पंचायतों के पुनर्गठन करने का आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने सभी डीएम को इसका पत्र भेजा गया है। कहा है, दिशा-निर्देश संबंधित औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करें। 

सभी डीएम को दिए गए आवश्यक निर्देश

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के अनुसार, 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों की आबादी का निर्धारण किया गया है। डीएम से कहा गया है कि जिन पंचायतों की जनसंख्या कुछ क्षेत्र नगर निकायों में जाने के बाद भी 3000 या उससे अधिक  है, वह पंचायतें अपने अस्तित्व में बनी रहेंगी। ऐसे पंचायतों का नाम या मुख्यालय यथावत रहेगा। 

आरक्षण का भी किया जाएगा पालन

जिन पंचायतों की आबादी 3000 से कम हो गई है, उन पंचायतों में एससी-एसटी और पिछड़े आबादी को प्राथमिकता में रखते हुए तय वैधानिक प्रक्रिया के तहत पंचायत मुख्यालय पुनर्गठन किया जाएगा। खास बात कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर आरक्षण भी तय किया जाएगा। ऐसी पंचातयों के नाम एससी-एसटी और पिछड़े आबादी वाले गांव के नाम पर होगा। 

पंचायत गठन प्रक्रिया को जानें 

  • ग्राम पंचायत का निर्धारण प्रखंड के उत्तर-पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा। 
  • किसी गांव को विभक्त नहीं किया जाएगा। जब तक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो। 
  • एक से अधिक गांवों को समाविष्ट कर घोषित गांव पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के गांव में होगा। 
  • ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस गांव के नाम से घोषित किया जाएगा, जिस गांव में ग्राम पंचायत का मुख्यालय अवस्थित होगा 
  • जहां एक गांव में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो, वहां संबंधित क्षेत्र में दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जाएगा। 
  • ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण  का प्रारूप प्रपत्र-1 में ग्राम पंचायत संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं जिलाधिकारियों के कार्यालय के सूचना पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जाएगा।

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