PATNA (MR) : अब बिहार के प्रखंडों में Online Application जमा किये जाएंगे। बिहार केे मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के लिए ऑनलाइन आवेदन का इंतजाम प्रखंड कार्यालयों में भी हो। वे शुक्रवार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा (Review) कर रहे थे। सीएम कहा कि राज्य के नागरिकों को निश्चित समय सीमा (dead line) के अंदर सुगमता से लोक सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू होने से यह उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जन सुलभ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा किए जा रहे हैं।

बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा एस. वर्मा (Dr Pratima S Verma) ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में इस अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाएं, सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की स्थिति, नए पोर्टल पर आवेदन प्राप्ति की स्थिति आदि के बारे में जानकारी दी गयी। मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी आदि मौजूद थे।

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