PATNA (MR)। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में गुरुवार को जमानत मिल गई। हालांकि एक अन्य एके-47 बरामदगी के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। इसके कारण मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत को अभी जेल में ही रहना होगा। वे अभी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।
पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को दो नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की। कोर्ट ने अनंत सिंह को हत्या की साजिश (पंडारक थाना कांड 75/2019) के मामले में जमानत दे दी, लेकिन पटना के बाढ़ स्थित उनके पैतृक घर लदमा से एके-47 समेत अन्य हथियार बरामद (बाढ़ थाना कांड 389/2019) किये जाने के मामले में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि बाढ़ थाना कांड 389/2019 का मामला पिछले साल जुलाई में दर्ज हुआ था। उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से एके 47 समेत अन्य अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किये थे। छापेमारी का नेतृत्व बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह कर रही थीं। लिपि सिंह फिलहाल मुंगेर में एसपी के पद पर तैनात हैं।
इस मामलें में उनके विरुद्ध यूएपीए एक्टके तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामलें में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में पर सबों को नजर थी। इसी मामले में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
दूसरी ओर, जिस मामले में अनंत सिंह को जमानत मिली है, वह पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 है। यह मामला हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अनंत सिंह को छोड़ अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।