Bihar Diwas 2025 : बिहार के किसी गांव का नक्शा चाहिए तो राजस्व विभाग के स्टॉल पर आइए, सुविधाएं और भी

PATNA (MR) : बिहार आज 113 साल का हो गया। इसे लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज से तीन दिनों के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भी स्टॉल लगाया गया है। विभाग ने आम जनता को विभागीय सेवाओं से परिचित कराने तथा इनका लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह स्टॉल लगाया है।

विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, स्टॉल पर राजस्व नक्शों तथा ऑनलाइन विभागीय सेवाएं लोगों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। यहां से लोग ई- मापी, परिमार्जन प्लस, दाखिल- खारिज, भू-लगान भुगतान, भू-संपरिवर्तन, डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चुनने की सुविधा एवं भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आमजनों की सुविधा के लिए यहां कैथी लिपि की पुस्तिका भी उपलब्ध है। लोग इसे 50 रुपये का भुगतान कर खरीद सकते हैं।

इसके पहले राजस्व विभाग ने सोनपुर मेला, पटना पुस्तक मेला, बिहार सरस मेला और 23 जिलों में किसान मेला में भी स्टॉल लगाया था। इस दौरान सभी ऑनलाइन विभागीय सेवाओं की जानकारी दी गयी। विभाग ने यह निर्णय आमजनों की मांग पर लिया है। विभिन्न मेलों में आए कई लोगों ने विभाग के इस निर्णय को सराहा तथा इस प्रकार के स्टॉल्स अन्य जगहों पर लगाये जाने की भी मांग की थी। इस दौरान सबसे अधिक भीड़ राजस्व नक्शों के लिए रही। इसके अलावा, विभाग द्वारा राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा भी प्रदान की जा रही है। रैयत अपने निकटतम वसुधा केंद्र या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का लाभ उठाकर 72 घंटे में नक्शे को घर बैठे मंगा सकते हैं।

बिहार दिवस पर गांधी मैदान में लगाया जा रहा यह स्टॉल 24 मार्च 2025 तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। इस स्टॉल पर राज्य के सभी 38 जिलों के नक्शे उपलब्ध हैं। इनमें सीएस, आरएस, चकबंदी और म्युनिसिपल सर्वे के नक्शे भी शामिल हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति ₹150 प्रति शीट के हिसाब से नकद भुगतान कर अपने गांव का नक्शा प्राप्त कर सकता है। नक्शा प्राप्त करने के लिए स्टॉल पर मिल रहे फॉर्म में निम्न विवरण यथा- मौजा/गांव का नाम, राजस्व थाना का नाम और नंबर, चादर संख्या तथा जिला का नाम भरना अनिवार्य होगा। आमजन विभागीय स्टॉल पर जाकर विभागीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।