मुंगेर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

PATNA (MR) | मुंगेर के विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट, कुमार पंकज ने तारापुर के वर्तमान जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को एक पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2014 में तारापुर थाना के तहत दर्ज किया गया था। इसमें उन पर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।

मामला 21 अप्रैल 2014 को तारापुर थाना के चौकीदार जयराम पासवान के बयान के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, उस समय राजीव कुमार सिंह विधायक नहीं बने थे। उस दौरान उनके मकान के सामने सड़क के उत्तरी हिस्से में इंडो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के खाली गोदाम में बम विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट से गोदाम का दरवाजा कई फीट दूर जा गिरा था। दीवार को भी नुकसान पहुंचा था।

पुलिस ने राजीव कुमार सिंह के खिलाफ लोकसंपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि, इस मामले में उन्हें 26 जून 2015 को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी।

इसी बीच वे 2021 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। इस उपचुनाव में इस मुद्दे को विरोधी दलों ने भुनाने की कोशिश की थी। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया और राजीव सिंह को चुनाव में जीत दिलायी। 2014 के उसी मामले लगभग 11 वर्षों के बाद आज बुधवार को मुंगेर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में विधायक राजीव कुमार सिंह को बरी कर दिया। इस फैसले ने मामले को अंतिम रूप दे दिया, जिसने लंबे समय तक सुर्खियां बटोरी थीं।