Mukhiyajee l Patna : भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर एक नयी गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने साफ कहा है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संस्था या व्यक्ति अखबारों में बिना पूर्व अनुमति (Pre-Certification) के विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा। बता दें कि बिहार में दो चरणों में चुनाव है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर तथा दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी किया है और समय-समय पर दे भी रहे हैं।

चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट (संख्या ECI/PN/335/2025) के अनुसार, बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर (गुरुवार) को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर (मंगलवार) को होगा। ऐसे में पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर को तथा दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करना प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि अखबारों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को पहले से मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। यह समिति राज्य और जिला स्तर पर गठित की गई है।


आयोग ने कहा है कि जो भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कराना चाहता है, उसे विज्ञापन प्रकाशित होने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो दिन पहले संबंधित एमसीएमसी समिति में आवेदन देना होगा। इसे लेकर बिहार समेत सभी राज्य और जिला स्तर की एमसीएमसी समितियों को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि विज्ञापनों की जांच और प्रमाणन शीघ्रता से किया जा सके और चुनाव प्रचार निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो। बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए कुल 1314 प्रत्याशी मैदान में रह गये हैं, जबकि दूसरे चरण की फाइनल लिस्ट 23 नवंबर को बनेगी।
