Mukhiyajee Reporter | Patna
‘जज साहब मुझे कम से कम सजा दी जाए…’ यह गिड़गिड़ाहट है बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह का। दरअसल बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर शनिवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। सात साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में अदालत उन्हें पहले ही आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहरा चुकी है।
इसी मामले में आज शुक्रवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक राजू सिंह ने कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजू कुमार सिंह ने अदालत में कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा परिवार भी डांस फ्लोर पर मौजूद था, जिस महिला की मौत हुई, वह मेरे बड़े भाई के दोस्त की पत्नी डॉ. अर्चना गुप्ता थीं। हम उन्हें भाभी की तरह मानते थे। परिवार के सदस्य की मौत हुई है। मुझे एक महीने जेल में भी रहना पड़ा। मैंने कभी समाज के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मेरे अच्छे आचरण को देखते हुए कम से कम सजा दी जाए।

गौरतलब है कि 6 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सात साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में एक समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। बहरहाल, अब सभी की निगाहें शनिवार को आने वाले फैसले पर टिकी हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने यह तय करेंगे कि दोषी करार दिए जा चुके भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को कितनी सजा दी जाए।






